अपने घर / प्रतिष्ठान में आरसीडी / आरसीसीबी लगवाये।- सुरक्षित रहे         "राष्ट्र हित में बिजली बचाएँ| Save electricity in the interest of Nation"

विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अपना कार्य निम्न नियमा/अधिनियमों के तहत क्रियान्वित करता है-
1 . विद्युत अधिनियम 2003
2 . केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010
3 . उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अधिनियम, 1952 एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली 1971
4 . उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951

  • विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 एवं धारा 53 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति विनियम 2010 के अधीन प्रदेश में विद्युतीय अधिष्ठापनों की जाँच।
  • विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 54 के अन्तर्गत , मेला, प्रदर्शनी व सार्वजनिक /अन्य स्थलों के अस्थायी अधिष्ठापन, जनरेटर अधिष्ठापनाओं की जाँच व विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विद्युतीय अधिष्ठापनों की जाँच ।
  • विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के अन्तर्गत प्रदेश में विद्युत से घटित दुर्घटनाओं की जाँच।
  • केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनयम 2010 के नियम 29 के अन्तर्गत राज्य में विद्युत स्थापना कार्यों के लिए ठेकेदारों को लाइसेन्स दिया जाना, विद्युतीय कार्यों के सुपरविजन के लिए पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाणपत्र और वर्कमैन को परमिट जारी करना।
  • उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951 के अधीन किसी च लचित्र गृह के विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण करना ।
  • सुपरवाईजर सर्टीफिकेट एवं वर्कमैन परमिट प्रदान किये जाने हेतु परीक्षा का संचालन ।