विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अपना कार्य निम्न
नियमा/अधिनियमों के तहत क्रियान्वित करता है-
1
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विद्युत अधिनियम 2003
2
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केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति
संबंधी उपाय) विनियम 2010
3
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उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अधिनियम, 1952 एवं
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली 1971
4
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उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951