विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक तथा नियतकालिक निरीक्षण
विद्युत अधिनियम 2003 एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम
2010 के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाते हैं -
(क) नये उच्च विभव अधिष्ठापनों के विद्युत अधिष्ठापनों की
ड्रॉइंगों का अनुमोदन करना तथा उनका
सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण।
(ख) लाईसेन्सी के उच्च एवं अति उच्च विभव अधिष्ठानों का निरीक्षण।
(ग) विद्युतीय अधिष्ठापनों का सुरक्षा की दृष्टि से नियतकालिक निरीक्षण।
(घ) धारा 54 के अन्तर्गत अस्थाई एवं अन्य अधिष्ठापनों का नरीक्षण।
(च) आर्म्स एम्यूनिशन भण्डारों के विद्युत अधिष्ठापन, शिकायत तथा सरकारी भवनों के निरीक्षण।
2
.
(
प
)
अधिष्ठापनों का नियतकलिक निरीक्षण एवं परीक्षण (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा
विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30(1) के अन्
तर्गत ),
विद्युत निरीक्षक द्वारा नीचे
विर्निदिष्ट अन्तरालों पर किया जायेगा
(क)
650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के अधिष्ठापन
दो वर्ष
(ख)
250 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट से अनधिक
तीन वर्ष
वोल्टता के अधिष्ठापन
(ग)
250 वोल्ट तक की वोल्टता के अधिष्ठापन
पाँच वर्ष
(
पप
)
आपूर्तिकर्ता के 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता वाले अधिष्ठापनों का नियतकलिक निरीक्षण एवं
परीक्षण (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के
विनियम 30(2) के अन्तर्गत ), विद्युत निरीक्षक द्वारा पाँच वर्ष
में एक बार किया जायेगा।
3
.
10 किलोवाट से अधिक क्षमता के जनरेटिंग स्टेशन की जाँच (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा
विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 32 के अन्तर्गत ) विद्युत निरीक्षक द्वारा चालू
होने से पहले की जायेगी।
4
.
15 मीटर से अि
धक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों की जाँच (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा
विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 36 के अन्तर्गत ), किसी भी कनैक्टेड लोड पर
सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक होने पर, चालू किये जाने से पूर्व विद्युत निरीक्षक द्वारा की
जायेगी।
5
.
650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के अधिष्ठापनों का निरीक्षण (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा
विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 43 के अन्तर्गत ) विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने
से पहले या छः माह या इससे अधिक तक के शट डाउन
के बाद विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल करने
से पहले विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
नोटः-
सभी शुल्कों का अग्रिम भुगतान किया जायेगा। शुल्क, उपयुक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय
स्टेट बैंक में, जहां स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है वहां राजकीय
कोषागार में जमा किया जायेगा।
शुल्क जमा करने के लिए प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार के
मुख्य
विद्युत निरीक्षक अथवा
उप विद्युत
निरीक्षक/
सहायक विद्युत निरीक्षक के
मण्डलीय
/
जोनल कार्यालयों
से प्राप्त किये जा सकते हैं।
सामान्यतया किसी प्रकार का शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु यदि
कहीं आवश्यक हुआ तो
सरकार किसी परिस्थिति में शिथिलता प्रदान कर सकती है।
शुल्क निम्न लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा
किया जाएगा-
0043 - विद्युत पर कर तथा शुल्क
(102) - भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस