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विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी)
प्रदेश विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) लगाये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूल एवं उपान्तरण) आदेश-2001 द्वारा यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान आदि से सम्भंधित नियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली 1971 में दिये गये है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली (उत्तराँचल अनुकूल एवं उपान्तरण) आदेश -2001 द्वारा यह नियमावली उत्तराखंड राज्य में लागू है।
प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार को विभिन्न श्रेणी के उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान सरकारी कोषागार में निर्धारित समय के अन्दर जमा करने का उत्तरदायित्व यथास्थिति लाइसेन्सी नामित अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति का है।
इस समय प्रदेश में लागू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर शासकीय अधिसूचना 79/1/2016-01 (3)/01/2003 दिनांक 25 जनवरी 2016 में दी गयी है।