विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स, वर्कमैन परमिट एवं सुपरवाइजर सर्टीफिकेट
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति
संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियम 29 के अन्तर्गत
यह आवश्यक है कि विद्युतीय अधिष्ठापनों से सम्बन्धित
समस्त कार्य लाईसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार
सुपरवाईजर
सर्टीफिकेट धारण करने वाले व्यक्ति के सीधे सुपरविजन में
सरकार द्वारा जारी किये गये वर्कमैन परमिट धारण करने
वाले व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाये। विद्युत सुरक्षा
विभाग का कार्य, सरकार द्वारा जारी शर्तो के अधीन विद्युत
ठेकेदारों को लाईसेन्स, सुपरवाइजर को सर्टीफिकेट एवं
कार्य करने वाले वर्कमैन को परमिट प्रदान किया जाना
तथा तत्पश्चात् उनके
लाइसेन्स/सुपरवाइजर
सर्टीफिकेट/
वर्कमैन
परमिट का नवकरण करना है।