चल चित्र गृह (सिनेमा) के विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरिक्षण
उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951 के अधीन
किसी चलचित्र गृह को लाईसेन्स दिये जाने से पहले
उसके विद्युतीय अधिष्ठापन के सम्बन्ध में
मुख्य
विद्युत
निरीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
इसके लिये
निदेशालय द्वारा चलचित्र गृह का निरीक्षण
करने पर यदि विद्युतीय अधिष्ठापन नियमों का अनुपालन
करते हुए पाया जाता है तो आवश्यक प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है। चलचित्र गृह के विद्युतीय अधिष्ठापन का
कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व गृहस्वामी द्वारा भवन के प्रस्तावित
विद्युत अधिष्ठापन की ड्रॉइंग मुख्य विद्युत निरीक्षक के
कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
ड्रॉइंग के अनुमोदन हो जाने पर अनुमोदित ड्रॉइंग के
अनुसार ही विद्युतीय अधिष्ठापन का कार्य किसी लाईसेन्स
प्राप्त ठेकेदार से कराया जाना चाहिये।
विद्युतीय अधिष्ठापन
का कार्य पूरा हो
जाने पर चलचित्र गृह का निरीक्षण करने
के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान प्रदेश के किसी
सरकारी कोषागार में जमा करके चालान की प्राप्तांकित
प्रति विद्युतीय अधिष्ठापन का कार्यपूरक प्रमाण पत्र के साथ
प्रार्थना पत्र
उप विद्युत निरीक्षक/
सहायक विद्युत निरीक्षक
के कार्यालय में प्रेषित किया जाना चाहिए। चल चित्र गृह
के सम्बन्ध में देय निरीक्षण
शुल्क का विवरण
अधिसूचना
संख्या 218/नौ-3/उ0/2001 दिनांक 25-09-2001 के
मानक्रम ‘‘ण‘‘ में अंकित है।
निरीक्षण शुल्क का भुगतान
उत्तराखण्ड के किसी कोषागार में निम्नलिखित लेखाशीर्षक
के अन्तर्गत किया जायेगा-
"0043 विद्युत पर कर तथा शुल्क"
"102 भारतीय विद्युत नियमो के अन्तर्गत फीस"