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विद्युत से घटित दुर्घनाओं की जाँच तथा आख्या का प्रेषण

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी दुर्घटनाओं की जाँच करना और ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का परीक्षण कर कार्यवाही करना। उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग-01 की अधिसूचना संख्या 655/ प् /2014-01/05/2013 दिनांक 08 मई 2014 द्वारा विद्युत निरीक्षक जिसमें उप विद्युत निरीक्षक एवं सहायक विद्युत निरीक्षक समिल्लित हैं, को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी दुर्घटनाओं की जाँच हेतु अधिकृत किया गया है। दुर्घटना जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा, उसका परीक्षण कर जाँच आख्या पर अपनी संस्तुति एवं मंतव्य के साथ शासन सहित सप्लायर अथवा विद्युत अधिष्ठापन के स्वामी/अन्य उत्तरदायी व्यक्ति को प्रेषित की जाती है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त अथवा प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति करने, विद्युतीय अधिष्ठापन में पायी गयी त्रुटियों को ठीक कराने एवं दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के बारे में कार्यवाही अपेक्षित होती है। यदि कोई दुर्घटना विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति के विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में होती है और दुर्घटना के फलस्वरूप मानव या पशु जीवन को हानि अथवा किसी मनुष्य या पशु को कोई क्षति होती है या संम्भाव्य है, तो ऐसा व्यक्ति या जनरेटिंग कम्पनी या लाइसेन्सी का कोई अधि कृत व्यक्ति, जो जूनियर इंजीनियर अथवा समकक्ष पद से निम्न पद का न हो दुर्घटना घटित होने की सूचना 24 घण्टे के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक के अतिरिक्त निम्न को देगाः-
1 . सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी को।
2 . सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को।
3 . सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में ।
4 . यदि पीड़ित व्यक्ति का उपचार किसी अस्पताल में हुआ हो तो उस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/इंचार्ज को। उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसी सूचना त्वरित गति से मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के उप विद्युत निरीक्षक/ सहायक विद्युत निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी।